भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) के संरक्षक सदस्यों को मिलने वाले लाभ
योगपीठ में आयोजित शिविरों में संरक्षक सदस्य वर्ष में एक बार अपनी पत्नी, पति सहित अर्थात दो व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था प्राथमिकता के आधर पर प्रदान की जायेगी एवं संस्था के विशिष्ट आयोजनों में वे आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेंगे तथा संरक्षक सदस्य द्वारा वर्ष में एक बार एक गरीब व्यक्ति को इलाज हेतु नामित करने पर पीठ द्वारा प्राथमिकता के आधर पर उन्हें आवासीय योग शिविर में निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।
अतिथि भवनः भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) के कॉरपोरेट सदस्य से लेकर आजीवन सदस्य तक सभी को योगपीठ के अतिथि भवन में सुलभता व वरीयता के आधार पर वर्ष में एक बार, तीन दिन तक आवास सुविधा प्रदान की जायेगी।
गैर-आवासीय योग चिकित्सा शिविर
पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सान्निध्य में देश भर में आयोजित होने वाले योग शिविरों में भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) के विभिन्न श्रेणी के सदस्यों को निम्न प्रकार अति विशिष्ट श्रेणी के प्रवेश पत्र निःशुल्क उपलब्ध होंगे। कॉरपोरेट-8, संस्थापक-4, संरक्षक-3,आजीवन-2
आवासीय शिविर में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था
कॉरपोरेट, संस्थापक, संरक्षक एवं आजीवन सदस्यों को योग सीखने के लिए मंच के सामने स्थान दिया जायेगा। इसके बाद अन्य सदस्यों के बैठने की व्यवस्था रहेगी।
योग संदेश मासिक पत्रिका
योगपीठ द्वारा देश की सभी मुख्य भाषआओ हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला, नेपाली, असमीज़, उडि़या, कन्नड़, तेलगु एवं पंजाबी में प्रकािशत होने वाली योग व आयुर्वेद चिकित्सा एवं अनुसंधान पर आधारित वैदिक मूल्यों व सांस्कृतिक विचारों की संवाहक मासिक पत्रिका योग संदेश, भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) के कॉरपोरेट, संस्थापक, संरक्षक व आजीवन सदस्यों को उनकी मांग के अनुरूप भाषा में निःशुल्क प्रेषित की जायेगी।
योग शिविरों में आवासीय सुविधाऎं
संरक्षक सदस्यों को विशिष्ट श्रेणी की वातानुकूलित आवास व्यवस्था दी जायेगी।
चिकित्सा व्यवस्थाः
भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) के सभी कॉरपोरेट, संस्थापक, संरक्षक व आजीवन सदस्यों के लिए चिकित्सा व्यवस्था में विशेष सुविधा रहेगी।
नोटः 1.योगपीठ को सुचारू रूप से संचालित करने एवं व्यवस्था के अधिभार को देखते हुए कॉरपोरेट, संस्थापक, संरक्षक एवं आजीवन सदस्यों को आवासीय शिविरों में प्रस्थान के समय आंशिक योगदान के रूप में रू. 1000/- न्यूनतम प्रति सदस्यगण से अनुदान अपेक्षित रहेगा। सदस्यगण इससे अधिक जो भी धनराशि देना चाहें वह उनकी स्वेच्छा पर निर्भ्रर होगा।
2.उपरोक्त सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं में भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) के कॉरपोरेट/संस्थापक सदस्यों की विशेष बैठक में परिस्थिति व आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार संस्था की कार्यकारिणी को होगा।